1. बाल विवाह एक कुप्रथा है जिसके तहत लड़कों तथा लड़कियों का विवाह कम उम्र में कर दिया जाता है।
2. भारत में लड़कों के विवाह की आयु जहां 21 वर्ष तय की गई है वही लड़कियों के विवाह की आयु 18 वर्ष है।
3. लड़कों तथा लड़कियों का विवाह निर्धारित आयु से पहले करने पर 2 वर्ष की जेल तथा एक लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है।
4. आजादी से पहले राजा राममोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ‘स्पेशल मैरिज एक्ट’ लेकर आई थी। जिसमें लड़कों की शादी की आयु 18 वर्ष लड़कियों की 14 वर्ष तय की गई थी।
5. लेकिन आगे जाकर ‘स्पेशल मैरिज एक्ट’ को प्रतिबंधित कर दिया गया।
6. बाल विवाह कई कारणों से की जाती है जिनमें से मुख्य कारण है गरीबी, पारिवारिक दबाव, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध तथा शिक्षा की कमी।
7. बाल विवाह की वजह से महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिसमें कई महिलाओं के शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है।
8. बाल विवाह की वजह से महिलाएं कम उम्र में गर्भवती हो जाती हैं। इसका प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ता है, अधिकतर बच्चे कुपोषित हो जाते हैं।
9. बाल विवाह को रोकने के लिए साल 2006 में भारत सरकार द्वारा ‘बाल विवाह निषेध अधिनियम’ लागू किया गया था।
10. इन कानूनी प्रावधानों के इतर बाल विवाह को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने जरूरी है।
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